राज्यसभा में आपराधिक बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों के लागू होने के बाद ‘तारीख-पे-तारीख’ युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय दिया जाएगा।

तीन नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहित, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं।