मुंबई। फिल्म निर्देशक आदित्य धर और फिल्ममेकर संतोष कुमार के बीच चल रहे कथित स्क्रिप्ट चोरी विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने संतोष कुमार को आदित्य धर पर ‘धुरंधर’ फिल्म की कहानी चोरी के आरोपों को दोहराने से फिलहाल रोक दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
आदित्य धर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि संतोष कुमार द्वारा बार-बार लगाए जा रहे आरोप मानहानिकारक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया आदित्य धर के पक्ष में राहत योग्य मामला मानते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक संतोष कुमार ऐसे आरोपों या इसी तरह की टिप्पणियों को दोहराने से परहेज करें।
2025 में शुरू हुआ विवाद
मुकदमे के अनुसार, यह विवाद 2025 में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज के बाद सामने आया। संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि फिल्म की कहानी उनकी रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ‘डी साहब’ से मिलती-जुलती है। इस पर आदित्य धर ने पहले कानूनी नोटिस भेजकर आरोपों से इनकार किया और उन्हें दोहराने से रोकने को कहा।
नोटिस का जवाब न मिलने पर आदित्य धर ने डीएसके लीगल के माध्यम से हाई कोर्ट का रुख किया। उनके वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत में दलील दी कि इन आरोपों से फिल्ममेकर की साख और छवि को गंभीर नुकसान हो रहा है।
बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
गौरतलब है कि आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ और इसकी सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई हैं। 19 मार्च को रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।



