February 22, 2026 - 3:56 am

UP: पॉक्सो मामले में शंकराचार्य व शिष्य पर एफआईआर का आदेश, झूंसी थाने में दर्ज होगा केस

Must Read

प्रयागराज जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत ने बच्चों के यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की जाए।

अदालत ने आरोपों के आधार पर झूंसी थाने में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने धारा 173(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग को लेकर वाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को अदालत ने आदेश जारी किया।अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि न्यायालय ने बच्चों के साथ कथित लैंगिक अपराध के मामले में निष्पक्ष जांच का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बच्चों का शोषण करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस द्वारा मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी।

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

नीट पीजी 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी किया अंतिम स्ट्रे राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट

नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के अंतिम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img