नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने इजाजत दी और अरविंद केजरीवाल अदालत से निकल गए, लेकिन अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी रही। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। ईडी ने मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के दो मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और 1 लाख रुपये की ज़मानत राशि पर बेल दी।